Facts About Constitution of India
भारतीय संविधान तथ्य
- भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसकी अनुशंसा कैबिनेट मिशन (1946) द्वारा की गई थी।
- संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धिति द्वारा हुआ था जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया।
- संविधान सभा के लिए कुल प्रतिनिधि 389 (296 ब्रिटिश अधीन प्रान्तों से + 93 देशी भारतीय रियासतों से) थे।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नईदिल्ली स्थित काउन्सिल चेम्बर में हुई जिसके अस्थाई अध्यक्ष डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसम्बर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- 13 दिसंबर 1946 को संविधान का “उद्देश्य प्रस्ताव” पंडित जवाहरलाल नेहरु ने प्रस्तुत किया। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया।
- संविधान सभा में महिला सदस्य के रूप में सरोजनी नायडू एवं श्रीमति हंसा मेहता चुनी गई थी।
- संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से 26 नवम्बर 1949 के बीच कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किये एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया।
इसी दिन सभा ने राष्ट्रगान (जन गन मन ) की घोषणा की थी। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू हुआ। - भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है।